Mukhyamantri Nishakt Vivah Protsahan Yojana

Komentari · 59 Pogledi

Mukhyamantri Nishakt Vivah Protsahan Yojana

दिव्यांगजनों को आत्मनिर्भर और समाज में सम्मानजनक जीवन जीने हेतु प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से मध्य प्रदेश सरकार ने मुख्यमंत्री निःशक्त विवाह प्रोत्साहन योजना (Mukhyamantri Nishakt Vivah Protsahan Yojana) की शुरुआत की है। इस योजना के तहत यदि नवविवाहित दंपति में से कोई एक दिव्यांग हो, तो ₹2 लाख की सहायता राशि प्रदान की जाती है, जबकि दोनों दिव्यांग होने की स्थिति में ₹1 लाख की प्रोत्साहन राशि दी जाती है। यह राशि सीधे लाभार्थियों के बैंक खाते में ट्रांसफर की जाती है। योजना का लाभ उठाने के लिए आवेदक की न्यूनतम दिव्यांगता 40% होनी चाहिए, वह मध्य प्रदेश का निवासी हो, आयकरदाता न हो और उसकी आयु वैधानिक विवाह आयु के अनुसार होनी चाहिए। आवेदन ऑनलाइन पोर्टल या संबंधित विभागीय कार्यालय के माध्यम से किया जा सकता है।

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